कार पर 'सक्सेना जी' लिखना पड़ा भारी... देश में इस तरह का पहला चालान कटा
गाड़ियों पर जाति सूचक टाइटल होने पर धारा 177 के तहत चालान या फिर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.
ट्रैफिक नियमों (Motor Vehicles Act) के मुताबिक, किसी भी गाड़ी के पीछे जातिसूचक टाइटल लिखना गैरकानूनी है.
ट्रैफिक नियमों (Motor Vehicles Act) के मुताबिक, किसी भी गाड़ी के पीछे जातिसूचक टाइटल लिखना गैरकानूनी है.
Caste labels on vehicles: कार या बाइक के पीछे बड़े-बड़े शब्दों में अपनी जाति सूचक टाइटल लिखवाना (Caste on Wheel) बहुत से लोगों के लिए गर्व का विषय बन गया है. लेकिन अब अपनी बाइक या कार के पीछे पंडित, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, क्षत्रिय, गुर्जर जैसे जातिसूचक टाइटल लिखवाने वाले लोग अलर्ट हो जाएं. अब गाड़ी के पीछे अपनी जाति लिखने से जताया जाने वाला रौब अब नहीं चलेगा. पुलिस ने ऐसे टाइटल लिखे वाहनों (caste on vehicle) के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है.
ट्रैफिक नियमों (Motor Vehicles Act) के मुताबिक, किसी भी गाड़ी के पीछे जातिसूचक टाइटल लिखना गैरकानूनी है. इस मामले में पहला केस दर्ज किया गया है. यह वाकया लखनऊ में हुआ.
रविवार को लखनऊ (Lucknow) के दुर्गापुरी इलाके में जातिसूचक शब्द (caste labels) लिखा होने पर पहला चालान काटा गया. कानपुर नंबर की गाड़ी पर 'सक्सेना जी' लिखा हुआ था. लखनऊ की नाका थाना पुलिस ने इस गाड़ी का चालान काट दिया.
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उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने आदेश दिया है कि जिन वाहनों पर ऐसे टाइटल पाए जाएंगे उनके खिलाफ अभियान चलाते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा.
लखनऊ में जाति सूचक टाइटल लिखी हुई गाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है.
महाराष्ट्र के टीचर ने लिखा पत्र
दरअसल, महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे जातिसूचक टाइटल लिखे वाहन सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) को भेजी. इसके बाद मामले का संज्ञान ले कर अपर परिवहन आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है.
धारा 177 के तहत होगी कार्रवाई
इस मामले में गाड़ियों पर जाति सूचक टाइटल होने पर धारा 177 के तहत चालान या फिर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.
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01:28 PM IST